BPL Booklet : Learning Programme ( प्रशिक्षण कार्यक्रम )

‘‘बी.पी.एल. सेन्सस, 2002’’ को सही प्रकार से सम्पादित करने के लिए प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को इसकी प्रक्रिया विधि एवं मार्गदर्शिका के बारे में समुचित जानकारी प्रशिक्षण के माध्यम से दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

राज्य स्तर पर इन्दिरा गांधी पंचायती-राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में दिनांक 24-25 जनवरी, 2003 को प्रत्येक जिले से 4 अधिकारियों को आमंत्रित कर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा चुकी है ताकि वे ‘‘बी.पी.एल. सेन्सस, 2002’’ की कार्यविधि से जिला/पंचायत समिति स्तर पर होने वाले प्रशिक्षण में मास्टर टे्रनर्स के रूप में जिले में अधिकारियों/कर्मचारियों को समुचित प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन प्रदान कर सकें।

जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर ‘‘बी.पी.एल. सेन्सस, 2002’’ के प्रावधानों से अवगत कराते हुए सक्रिय सहयोग एवं योगदान के लिए अभिप्रेरित किया जावे। जन प्रतिनिधियों, सांसदों, विधायकों, जिला प्रमुख, प्रधानों इत्यादि को इस कार्य में सभी स्तर पर समुचित योगदान देने के लिए उन्हें यथोचित जानकारी दी जावे।

जिला स्तरीय प्रशिक्षण में विभिन्न राजस्व अधिकारियों एवं अन्य विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ-साथ विकास अधिकारीगण, मुख्य आयोजना अधिकारी, जिला सांख्यिकीय अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के अधिकारीगण, एलबीओ, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर, नाबार्ड एवं विभिन्न बैंकों के संबंधित अधिकारी इत्यादि को आमंत्रित कर ‘‘बी.पी.एल. सेन्सस, 2002’’ कार्य के लिए समुचित प्रशिक्षण दिया जावे एवं इस कार्य को सफलतापूर्वक सम्पादित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान कर अभिप्रेरित किया जावे।

परियोजना निदेशक, जिग्राविअ, जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्य के लिए डिस्ट्रिक्ट टे्रनिंग ऑफिसर के रूप में कार्य करेंगे, जिनकी सहायता राज्य स्तर पर प्रत्येक जिले से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अधिकारियों द्वारा की जावेगी।

जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण की भी जिला स्तर पर व्यवस्था की जावे।

जिला कलक्टर द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी-जिला परिषद, अतिरिक्त कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, एसीएम, सीपीओ, डीपीओ, पी.ओ. जिला सांख्यिकीय अधिकारी, जिला मूल्यांकन अधिकारियों तथा अन्य अधिकारी, जिनके द्वारा राज्य स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है, को प्रत्येक पंचायत समिति के लिए एक टे्रनिंग आफिसर-कम-आफिसर इन्चार्ज नियुक्त किया जावे, जिनकी सहायता संबंधित पंचायत समिति के विकास अधिकारी द्वारा की जावेगी।

पंचायत समिति के लिए नियुक्त टे्रनिंग आफिसर-कम-आफिसर इन्चार्ज उस पंचायत समिति में नियोजित पर्यवेक्षकों, गणकों व अन्य सम्बंधितों की समुचित टे्रनिंग की व्यवस्था करेंगे। इन टे्रनिंग केम्पों का आयोजन दिनांक 30.6.2003 तक आवश्यक रूप से किया जावेगा एवं यह सुनिश्चित किया जावेगा कि टे्रनिंग केम्पों में सभी नियोजित अधिकारी एवं कर्मचारी भाग लें।

पंचायत समिति स्तर पर आयोजित किये जाने वाले टे्रनिंग कैम्पों में क्षेत्र के लिए नियुक्त पर्यवेक्षण अधिकारी एवं गणकों के अतिरिक्त पंचायत समिति क्षेत्र के तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं विभिन्न विभागों/बैंकों के शाखा प्रबन्धकों को भी आमंत्रित किया जावे।

इन टे्रनिंग केम्पों के समय प्रत्येक गणक एवं पर्यवेक्षण अधिकारी को उनके लिए आवंटित क्षेत्र की पूर्ण जानकारी के साथ-साथ मार्गदर्शिका की प्रति एवं आवश्यक फार्म्स एवं सामग्री उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जावे। इस कार्य का पूर्ण उत्तरदायित्व विकास अधिकारी संबंधित पंचायत समिति का रहेगा।

सर्वे की अनुसूचियां भरने के लिए दिये गये विस्तृत दिशानिर्देशों के संबंध में जिला स्तर के इन टे्रनिंग कैम्पस में भली प्रकार से अवगत कराया जावे। साथ ही ‘‘बी.पी.एल. सेन्सस, 2002’’ की विभिन्न विधियों सहित समयबद्ध कार्य सम्पादित करने के लिए सभी सम्बन्धितों को अभिप्रेरित किया जावे।

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